भोपाल : आयोग में मामला आने पर मंजूर हुई चार लाख की सहायता

भोपाल। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में मामला आने पर दुर्घटना में मृत एक बच्चे के पिता के लिए चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता मंजूर कर दी गई है। यह दुर्घटना इसी वर्ष मंदसौर जिले में हुई थी।

म.प्र. मानव अधिकार आयेाग ने तालाब में डूबने से हुई बच्चे की मौत पर संज्ञान लिया था। प्रकरण दर्ज किए जाने के उपरांत मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में कलेक्टर, मंदसौर से प्रतिवेदन मांगा था। अतिरिक्त कलेक्टर, जिला मंदसौर ने आयोग को प्रतिवेदन दिया है कि ग्राम कुण्डला खुर्द, पो. मेलखेडा तह. शामगढ जिला मंदसौर निवासी आवेदक विनोद पिता मांगीलाल बागरी के पुत्र कमल की 17 मार्च 2020 को तालाब में डूबने से मुत्यु हो गई थी। आवेदक द्वारा सहायता राशि हेतु दिये गये आवेदन पर कार्यवाही करते हुये राज्य शासन की राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छह के क्र. चार की कण्डिका पांच के प्रावधान अनुसार मृतक कमल के पिता एवं आवेदक विनोद बागरी को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मंजूर कर दी गई है। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष न होने के कारण आयोग में यह प्रकरण अब नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

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