अतीक समेत 3 को उम्रकैद, अशरफ समेत 7 रिहा

बरसों का इंतजार खत्म, उमेश को मिला इंसाफ। अतीक अहमद को प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सज़ा, साथ में एक लाख रूपए का जुर्माना। एक लाख का जुर्माना उमेश पाल के परिवार को मुइया करवाया जायेगा।

17 साल पुराना मामला में उमेश पाल अपहरण केस में आज प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया।कोर्ट ने अतीक अहमद समेत 3 आरोपियो को दोषी करार दिया है। तीनों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।अशरफ सहित सात अन्य को दोषमुक्त करार दिया है।जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने ये फैसला सुनाया है।
अतीक अहमद और दिनेश पासी को 364-ए/34, 120 बी, 147, 323/149, 341, 342, 504 के तहत दोषी ठहराया गया है।

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