“टोल टैक्स” पर “नितिन गडकरी” का बड़ा एलान कहा “15 जुलाई से बाइक वालो को भी..”, देखिए क्या है नया नियम ?

हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ समाचार चैनलों में चर्चा चल रही थी कि 15 जुलाई 2025 से दोपहिया वाहनों (बाइक/स्कूटर) को राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल दिया जाएगा और उन्हें FASTag युक्त करना अनिवार्य हो जाएगा। इस अफवाह ने सड़क उपयोगकर्ताओं में चिंता पैदा कर दी। लेकिन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और NHAI (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया) ने इसे स्पष्ट रूप से गलत करार दिया है।
सत्य क्या है?
नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया (X) पर कहा कि कुछ मीडिया और प्लेटफॉर्म्स “मिसलीडिंग न्यूज़ ” फैला रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा:
“कुछ मीडिया हाउसेज़ दो‑पहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने की भ्रामक खबर फैला रहे हैं। ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है। दो‑पहिया वाहन पर पूरी तरह छूट जारी रहेगी।”
📢 महत्वपूर्ण
कुछ मीडिया हाऊसेस द्वारा दो-पहिया (Two wheeler) वाहनों पर टोल टैक्स लगाए जाने की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं हैं। दो-पहिया वाहन के टोल पर पूरी तरह से छूट जारी रहेगी। बिना सच्चाई जाने भ्रामक खबरें फैलाकर सनसनी निर्माण करना स्वस्थ…
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 26, 2025
इस बयान से यह भी स्पष्ट हुआ कि शुरू में पहले से road tax लिया जाता है, इसलिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर उन्हें टोल से अलग रखा गया है।
NHAI (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने इस दावे को “fake news” करार दिया और कहा कि ऐसी कोई योजना पर विचार ही नहीं किया जा रहा है।
मीडिया हाउस ने भी पुष्टि की कि बाइक चालकों से टोल टैक्स वसूली का दावा पूरी तरह भ्रमपूर्ण है और सलाह दी है कि किसी रिपोर्ट को आधिकारिक स्रोत से सत्यापित करना चाहिए।
क्या नया है?
इस बीच सरकार चार-पहिया वाहनों के लिए FASTag आधारित वार्षिक पास ला रही है:
₹3,000 में 200 टोल क्रॉसिंग या 1 वर्ष तक वैध
15 अगस्त 2025 से लागू
इसका मकसद टोल प्लाज़ा पर टोल पेमेंट को आसान बनाना है
दो-पहिया वाहन इस स्कीम का हिस्सा नहीं होंगे—वे पहले से ही टैक्समुक्त रहेंगे।
बाइक/स्कूटर चालकों को 15 जुलाई से टोल टैक्स देना होगा, यह झूठ है।
रोड टैक्स और टोल टैक्स में अंतर
गडकरी ने बताया कि दोपहिया वाहनों पर रोड टैक्स पहले से मौजूद है, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल से पहले ही मुक्त रखा गया है। इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा