भाजपा MLA कंवरलाल मीणा विधानसभा से अयोग्य घोषित, SDM पर तानी पिस्तौल.. अब छिन गई विधायकी

राजस्थान के अंता विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। यह निर्णय 2005 में तत्कालीन उपखंड अधिकारी (SDM) रामनिवास मेहता पर पिस्तौल तानने के मामले में तीन साल की सजा मिलने के बाद लिया गया। मीणा ने 21 मई 2025 को झालावाड़ जिले की मनोहरथाना अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।
विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कानूनी सलाह के बाद मीणा की सदस्यता समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। यह अधिसूचना 1 मई 2025 से प्रभावी मानी गई है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर विधायक अयोग्य घोषित हो जाता है।
राजनीतिक प्रतिक्रिया और विपक्ष का दबाव
कांग्रेस ने इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष पर पक्षपात का आरोप लगाया था। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता सजा के 24 घंटे के भीतर समाप्त कर दी गई थी, जबकि मीणा के मामले में देरी हुई। कांग्रेस ने हाई कोर्ट में ‘कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट’ की अर्जी भी दायर की थी।
राजनीतिक करियर और आगामी उपचुनाव
कंवरलाल मीणा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद जैन भाया को हराकर अंता सीट से विधायक बने थे। अब उनकी सदस्यता समाप्त होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव की संभावना है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम निर्णय लेंगे।