सार्वजनिक स्थलों को अवैध धार्मिक निर्माण से कैसे बचाएंगे, 30 दिन में पेश करें एक्शन प्लान- हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी को सड़क, गली, पार्क व सार्वजनिक संपत्ति पर मंदिर, मस्जिद, चर्च व गुरुद्वारों के अवैध निर्माण पर रोक लगाने और अतिक्रमण हटाने का एक्शन प्लान 30 दिन में पेश‌ करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने उनसे पूछा है कि सार्वजनिक स्थलों को अवैध धार्मिक निर्माण से किस तरह से बचाएंगे। कोर्ट ने रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और कहा है कि यदि हलफनामा दाखिल करने में विफल रहते हैं तो हाजिर होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने अब्दुल कयूम की अवमानना याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि कोर्ट ने 13 सितंबर 2013 के अंतरिम आदेश से सार्वजनिक स्थलों से अवैध धार्मिक निर्माण हटाने का निर्देश दिया है। इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सरकार भी कड़े कदम नहीं उठा रही है और हलफनामा दाखिल कर माफी मांग रही है।

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