सीप्रेमे कोर्ट: मणिपुर मामले में 6000 FIR पर चाँद गिरफ्तारियां ही क्यों ??

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मणिपुर में कानून-व्यवस्था नहीं बची:DGP कोर्ट में आकर जवाब दें; 6000 FIR में चंद गिरफ्तारियां क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 1 अगस्त को मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाए जाने के मामले में पुलिस की जांच को सुस्त बताया। कोर्ट ने कहा कि राज्य का कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है।

कोर्ट ने लाइव लॉ के अनुसार हैरानी जताई कि राज्य में जातीय हिंसा में लगभग तीन महीने तक FIR ही दर्ज नहीं की गई थी। बाद में छह गिरफ्तारियां हुईं जब छह हजार से अधिक शिकायतें आईं। केंद्र ने बताया कि केवल सात वायरल वीडियो मामले हुए हैं। अभी तक 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर DGP को कोर्ट में हाजिर होकर इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का आदेश दिया है। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि मणिपुर में हालात बहुत खराब हैं, इसलिए FIR देरी हुई।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में होगी। पीड़ित महिलाओं का नाम नहीं बताया गया है। उन्हें X और Y नाम से संबोधित किया गया है।

7 अगस्त को दोपहर 2 बजे मामले की अगली सुनवाई होगी।

मणिपुर हिंसा में अब तक 150 से ज़्यादा मौतें हुई

मणिपुर में हिंसा में अब तक 150 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 3-5 मई 59 लोग, 27-29 मई 28 लोग और 13 जून 9 लोग शामिल थे। 16 जुलाई से 27 जुलाई तक कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन पिछले दो दिनों से झड़प बढ़ गई हैं।

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