काम की बात:आज से गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम भी लागू; 1 अक्टूबर से हुए 6 बड़े बदलाव

आज यानी एक अक्टूबर से देशभर में कई बदलाव हुए हैं। आज से नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू हो गया है। इसके अलावा इलाहाबाद, OBC और यूनाइटेड बैंक की पुरानी चेक बुक काम नहीं करेंगी। हम आपको ऐसे ही 6 बदलावों के बारे में बता रहे हैं जिनका असर आप पर पड़ेगा।

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 43.5 रुपए तक बढ़े
सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने 19 किग्रा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 43.5 रुपए प्रति सिलेंडर तक बढ़ाए हैं। सिलेंडर की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में 19 किग्रा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1693 रुपए से बढ़कर 1736.5 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है।

तेल कंपनियों ने आम आदमी के उपयोग वाले 14.2 किग्रा बिना सब्सिडी की रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। इसके दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में 14.2 किग्रा बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 884.50 रुपए बरकरार है। बता दें कि पिछले महीने यानी सितंबर में तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ाए थे।

नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम हुआ लागू
1 अक्टूबर से नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू हो गया है। ऑटो डेबिट का मतलब है कि आपने मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग में बिजली, LIC या अन्य किसी खर्च को ऑटो डेबिट मोड में डाला है तो एक निश्चित तारीख को पैसा बैंक अकाउंट से अपने आप कट जाएगा।

इलाहाबाद, OBC और यूनाइटेड बैंक की पुरानी चेक बुक नहीं करेंगी काम
1 अक्टूबर से इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) और यूनाइटेड बैंक की पुरानी चेक बुक बेकार हो जाएंगी। OBC और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ मर्जर किया गया है। वहीं इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया है। ऐसे में इन बैंक के ग्राहकों को नई चेक बुक लेनी होगी।

डीमैट अकाउंट की KYC जरूरी
मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके अनुसार अब ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट की KYC को अनिवार्य किया गया है। अब से अगर KYC नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा।

इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्‍यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो ये शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। KYC पूरा होने और वैरिफाई होने के बाद ही यह पूरा हो सकेगा।

घर बैठे बनेगा लाइफ सर्टिफिकेट
सरकार की तरफ से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो रही है। इसकी मदद से लोग घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) बनवा पाएंगे। Jeevanpramaan.gov.in/app पर जाकर आप ये काम कर सकते हैं।

बिल पर FSSAI नंबर बताना होगा जरूरी
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया था। 1 अक्टूबर से खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को सामान के बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही दुकान से लेकर रेस्टोरेंट को डिस्प्ले में बताना होगा कि वह किन खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं।

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