वोटर कार्ड नहीं मिला, तो भी आप कर सकते हैं मतदान, जानिए कैसे?

आप मतदान में शामिल हो सकते हैं, बस आपका नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए

लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान गुरुवार को जारी है. पश्चिम उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. इस बीच कई जगह से यह खबर आ रही है कि मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से जुड़ गया है, मगर वोटर कार्ड नहीं मिला, तो वह वोट कैसे डाले. अगर आपने मतदाता सूची में नाम जुड़वा लिया है, लेकिन अभी तक आपका वोटर कार्ड नहीं आया है, चिंता करने की बात नहीं है. आप मतदान में शामिल हो सकते हैं. बस आपका नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए. चुनाव आयोग ने ऐसी व्‍यवस्था कर रखी है, जिससे ऐसे लोग मतदान करने से वंचित न रह जाएं.

जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि अगर आप मतदाता हैं और किन्हीं वजहों से वोटर कार्ड नहीं बना है तो घबराएं नहीं, निर्वाचन आयोग ने 12 विकल्प दिए हैं. इन दस्तावेजों को दिखाकर आप आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे. ऐसा भी नहीं है कि कोई भी पहचान पत्र मतदान के लिए मान्य होगा, चुनाव आयोग द्वारा दिए गए विकल्‍प ही मान्‍य होंगे.

चुनाव आयोग द्वारा बताए गए डाक्यूमेंट्स

आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,बैंक पासबुक, पासपोर्ट,पेंशन कार्ड,केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी किया गया सर्विस आईडी कार्ड, जिसमें आपकी तस्वीर छपी हो, मनरेगा जाब, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड,एनपीआर के तहत RGI द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, तस्वीर वाला पेंशन डाक्यूमेंट,एमपी/एमएलए/एमएलसी आदि द्वारा जारी किया गया आधिकारिक पहचान पत्र से आप मतदान में हिस्‍सा ले सकते हैं.

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