वोडाफोन आइडिया ने AGR मामले में रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

नई दिल्ली . संकट में फंसी हुई वोडाफोन आइडिया ने एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ रिव्यू पीटिशन दाखिल किया है. , सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस टेलीकॉम कंपनी ने एजीआर बकाए की गणना में हुई गलती को सुधारने के लिए याचना की है.

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक VI ने सुप्रीम कोर्ट से 23 जुलाई के उसके आदेश पर पुर्नविचार करने की मांग की है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया सहित भारती एयरटेल द्वारा एजीआर मामले पर दाखिल की गई याचिका को 23 जुलाई को खारिज कर दिया था. इस याचिका में कहा गया था कि दूरसंचर विभाग ने इन कंपनियों पर बकाया एजीआर की गणना में गणितीय गलती की है और इसमें सुधार किया जाना चाहिए.

इन कंपनियों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील रखी थी कि ये कंपनियां पहले से ही घाटे में चल रही है. उस पर भी अगर एजीआर की गणना में हुई गलती को नहीं सुधारा जाता है तो उनकी मुश्किल और बढ़ जाएगी. VI की रिव्यू पीटिशन पर जस्टिस LN Rao की अध्यक्षता में बनी बेंच सुनवाई कर सकती है.

 भारी कर्ज में कंपनी
बता दें कि 50,000 करोड़ रुपये के बकाया की समस्या से जूझ रही VI के चेयरमैन पद से हाल ही में उद्योग पति कुमार मंगलम बिड़ला ने इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने कर्ज से जूझ रही कंपनी को भारत सरकार को सौंपने का प्रस्ताव भी रखा था.बता दें कि VI की कुल एजीआर लाइबिलिटी 58,254 करोड़ रुपये है. जिसमें से उसने 7,854.3 करोड़ रुपये चुका दिए हैं जबकि 50,399.6 करोड़ रुपये अभी भी बकाया हैं. कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया के लिए सरकार द्वारा आयकर नियमों में संशोधन से थोड़ी राहत मिली है लेकिन कंपनी का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है.

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