कर्नल सोफिया पर टिप्पणी मामला HC में नहीं चलेगा, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया ऐसा आदेश ?

news7 मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादास्पद टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एमपी हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही को बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि चूंकि मामला अब उसके संज्ञान में है, इसलिए समानांतर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

एसआईटी जांच की प्रगति और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है और कुछ उपकरण जब्त किए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि मंत्री के खिलाफ हाई कोर्ट में भी समानांतर कार्यवाही चल रही थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है। साथ ही, अदालत ने 19 मई को दिए गए अंतरिम निर्देशों, जिसमें शाह की गिरफ्तारी पर रोक शामिल है, को भी आगे बढ़ा दिया है।

विवादास्पद टिप्पणी और सार्वजनिक प्रतिक्रिया

विवाद तब शुरू हुआ जब विजय शाह का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, “जिन्होंने हमारी बेटियों को विधवा किया, उनके घर से ही एक बहन को भेजा गया उन्हें सबक सिखाने।” इस बयान को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों में तीखी प्रतिक्रिया हुई और इसे भारतीय सेना और महिला अधिकारियों का अपमान माना गया।

मंत्री की माफी और सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया

विवाद बढ़ने के बाद विजय शाह ने एक वीडियो जारी कर अपने बयान को “भाषाई त्रुटि” बताया और बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था और उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी, भारतीय सेना और देशवासियों से क्षमा याचना की।

राजनीतिक प्रभाव और आगे की कार्रवाई

इस मामले ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। कांग्रेस ने विजय शाह की सार्वजनिक अनुपस्थिति पर सवाल उठाए और उनके लापता होने का दावा करते हुए इंदौर में ‘लापता’ पोस्टर लगाए। साथ ही, पार्टी ने उनकी जानकारी देने वाले को ₹11,000 का इनाम देने की घोषणा की।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में निर्धारित की है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

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