उत्तराखंड सरकार ने पटाखों को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश, जाने कितने समय के लिए मिली छूट

वायू प्रदूषण (Air Polution) के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Govt) ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने दिवाली पर पटाखों को फोड़ने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। ऐसे में अब देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, ऋषिकेश और काशीपुर में केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इन शहरों में दिवाली और गुरुपर्व पर 8 बजे शाम से 10 बजे रात तक और छठ पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी।

दरअसल, दिवाली (Diwali) से पहले देश के अलग-अलग राज्यों की सरकारों ने पटाखों (Firecrackers) के खरीदने और फोड़ने पर बैन लगा दिया हैं। इस क्रम में सबसे पहले दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और अब उत्तराखंड सरकार ने भी बैन को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

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