यूपी में अवैध धर्मान्तरण मामला:15 आरोपियों में महज छह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकी है यूपी एटीएस,

ईडी ने भी नही किया फंडिंग को लेकर कोई खुलासा

यूपी में अवैध धर्मान्तरण के आरोप में गिरफ्तारियां तो ताबड़तोड़ हो रही, लेकिन आरोपियों के खिलाफ सुबूत जुटाने में एटीएस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। यही वजह है कि जून से अबतक गिरफ्तार 15 आरोपियों में से महज छह के खिलाफ ही एटीएस चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर सकी है।

यूपी एटीएस ने अवैध धर्मान्तरण मामले में 20 जून को पहली गिरफ्तारी की थी। इसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अबतक 15 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। इनमें यूपी के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात के आरोपी भी शामिल हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि एटीएस अबतक केवल छह आरोपियों के खिलाफ ठोस सुबूत जुटाकर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर पाई है। एटीएस अफसरों का कहना है कि तीन आरोपी हाल में महीने भर के अंदर गिरफ्तार किये गए हैं। लिहाजा उन्हें बारी-बारी से रिमांड पर उनसे अभी पूछताछ चल रही है।

फंडिंग को लेकर ईडी ने भी नही किया कोई बड़ा खुलासा

एटीएस ने दावा किया था कि आईएसआई के इशारे पर चल रहे इस धर्मान्तरण के सिंडिकेट को विदेशों से मोटा फंड मिल रहा है। एटीएस ने फंड भेजने वाली कुछ संस्थाओं और बैंक खातों का ब्यौरा भी मीडिया से साझा किया था। इतनी बड़ी फंडिंग को देखते हुए इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंपी गई थी। लेकिन करीब तीन महीने से जांच कर रही ईडी ने फंडिंग और उसके स्रोतों को लेकर अभी तक कोई बड़ा खुलासा नही किया है।

इन छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है

मो. उमर गौतम पुत्र धनराज सिंह गौतम, वर्तमान पता K-47, बाटला हाउस, जामिया नगर, नई दिल्ली। मूल निवासी ग्राम पंथुआ थाना थरियाव जनपद फतेहपुर उत्तर प्रदेश।

मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी पुत्र ताहिर अख्तर निवासी म.न.- 23/1,4th फ्लोर, विलेज जोगाबाई, जामिया नगर, नई दिल्ली। मूल निवासी ग्राम दधौल थाना कोचा धावन जनपद किशनगंज बिहार।

इरफान शेख उर्फ इरफान खान पुत्र स्व ख्वाजा खाननिवासी ग्राम सिरसाला पोस्ट परली वैजनाथ, थाना सिरसाला जिला बीड़, महाराष्ट्र हालपता 294 प्रथम तल, नई बस्ती, जामिया नगर, नई दिल्ली।

राहुल भोला उर्फ राहुल अहमद पुत्र प्रवीण भोला निवासी बी 30 शीशराम पार्क उत्तम नगर दिल्ली।

मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान पुत्र राजीव यादव निवासी म.न. 83 ग्राम बाबूपुर पो० दौलता बाद, गुड़गांव हरियाणा।

सलाहुद्दीन जैनुद्दीन शेख पुत्र जैनुद्दीन शेख निवासी 301, कृष्णादीप टावर मिशन रोड, फतेहगंज बडोदरा गुजरात।

इन धाराओं में दाखिल की गई है चार्जशीट

धारा 417/120बी/153ए/153बी/295ए/298 भादवि व 3/5/8 यूपी विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के अंतर्गत विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कस्टम) कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इस मामले ने एटीएस अबतक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

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