UP में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने बढ़ाया DA-DR

यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी आ गई। बढ़ी दर से महंगाई भत्ता व महंगाई राहत पाने का इंतजार मंगलवार की शाम समाप्त हो गया। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता व महंगाई राहत 11 फीसदी बढ़ी दर से देने का शासनादेश योगी सरकार ने जारी कर दिया है। इस आदेश के साथ ही महंगाई भत्ता अब 28 फीसदी मिलना तय हो गया है। करीब 16 लाख राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। वहीं 12 लाख पेंशनर्स को भी बढ़ी दर से महंगाई राहत मिलेगी।

वित्त विभाग की अपर मुख्य सचिव एस. राधा चौहान ने महंगाई भत्ता व महंगाई राहत बढ़े दर से एक जुलाई 2021 से दिए जाने का शासनादेश जारी किया है। शासनादेश के मुताबिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की वृद्धि की गई है। अभी तक कर्मचारी 17 फीसदी महंगाई भत्ता पाते थे इस वृद्धि के बाद उन्हें 28 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारी, यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारक को इसका लाभ मिलेगा।

जुलाई माह का डीए जाएगा पीएफ खाते में

जुलाई माह का एरियर कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। यह धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। कर्मचारी 31 जुलाई 2022 से पूर्व इस धनराशि को खाते से नहीं निकाल सकेंगे। महंगाई भत्ते की वृद्धि का नगद लाभ एक अगस्त से कर्मचारियों को मिलेगा। सितंबर माह में मिलने वाले वेतन में महंगाई भत्ते की दर 28 फीसदी हो जाएगी।

एनपीएस के कर्मचारियों को एरियर की 90 फीसदी राशि का एनएससी

राष्ट्रीय पेंशन स्कीम से आच्छादित कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की एक जुलाई से 31 जुलाई 2021 तक की अवशेष राशि की 10 फीसदी रकम टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी।  शेष 90 फीसदी धनराशि एनपीएस के कर्मचारियों को एनएससी के रूप में दी जाएगी।

छह माह में सेवानिवृत्त होने वालों को पूरी धनराशि नगद

जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं निर्णय लिए जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी व कर्मचारी 31 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनको देय महंगाई भत्ते की पूरी धनराशि का भुगतान नगद किया जाएगा।

पेंशनर्स को भी अब 28 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता

शासन ने राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों के लिए भी बढ़ी दर से महंगाई राहत दिए जाने का शासनादेश जारी किया है। एक जुलाई 2021 से पेंशनर्स की महंगाई राहत की दर को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया है। यह आदेश शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन मिलता है उन पर भी लागू होगा।

हाईकोर्ट व उपक्रमों के लिए विभाग जारी करेंगे आदेश

यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के सेवकों पर लागू नहीं होगा। इनके लिए संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनर्स तथा पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में अलग से आदेश जारी किए जा चुके हैं।

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