थमी तकरार? केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया, ट्विटर कर रहा नए आईटी नियमों का पालन

 

महीनों चली तकरार के बाद आखिरकार माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भारत ने नए नए आईटी नियमों को मान लिया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में बताया है कि ट्विटर इंक ने आईटी नियम, 2021 का पालन करते हुए स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति की है।

केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने कहा, प्रथम दृष्टया ट्विटर ने मुख्य अनुपालन अधिकारी, रेजिडेंट शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति को नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ट्विटर इंडिया की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के अनुपालन न करने के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थीं।

ट्विटर ने शुक्रवार को हाई कोर्ट में यह जानकारी दी थी कि उसने चार अगस्त को मुख्य अनुपालन अधिकारी, रेजिडेंट शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क अधिकारी के पदों पर स्थायी नियुक्तियां की हैं। ट्विटर की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने बताया कि पहले आकस्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी क्योंकि ट्विटर इंक की भारत में कॉर्पोरेट उपस्थिति नहीं है। उन्होंने आगे कोर्ट को बताया कि नियुक्त किए गए स्थायी अधिकारी सीधे कंपनी के अमेरिकी कार्यालय को रिपोर्ट करेंगे।

मामले की अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी। इससे पहले कोर्ट ने ट्विटर की ओर से जारी हलफनामे पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा था कि कंपनी ने अधिकारियों की आकस्मिक नियुक्तियां की है।

बता दें कि इस साल 26 मई को नए आईटी नियम लागू होने के बाद से ही ट्विटर और भारत सरकार के बीच तनातनी चालू थी। सरकार ने नियमों का पालन करने पर सोशल मीडिया दिग्गज कंपनी की खुले तौर पर आलोचना की थी। भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी कंपनी देश के कानून से ऊपर नहीं है।

 

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