कुंवारों के लिए पेंशन को लेकर लागू हुए ये नियम, इनको नहीं मिलेगी पेंशन।

हरियाणा में 70 हजार से ज्यादा लोग पेंशन योजना के पात्र।

हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश में कुंवारों को पेंशन देने की घोषणा की थी। जिसके बाद अब सरकार द्वारा कुछ शर्तें रखी गई हैं। सरकार हर महीने कुंवारों को 2750 रुपए देगी। जिसकी नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दी है।

लेकिन इसके साथ ही सरकार ने कुछ शर्तें भी रख दी हैं। जिसे पूरा करने के बाद ही प्रदेश में कुंवारों को पेंशन मिलेगी।सरकार की माने तो अगर कोई व्यक्ति पेंशन ले रहा है और उसके बाद वह बिना बताए शादी कर लेता है तो वह पेंशन बंद करवा दे। पकड़े जाने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाद में ऐसे लोगों से सरकार 12 फीसदी ब्याज के साथ पैसे वसूलेगी।लालसीएम ने कहा कि अभी तक लोग इंतकाल के लिए अधिकारियों के चक्कर काटते थे।

अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था शुरू कर दी है कि उन्हें जमीन की रजिस्ट्री के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।सीएम ने कहा कि रजिस्ट्री के बाद 10 दिन तक अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, तो जमीन का इंतकाल हो जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस सुविधा की लोगों को लंबे समय से जरूरत थी।इसके लिए एक पोर्टल बनाया है। जिसका नाम ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ म्यूटेशन है।

जारीयोजना के तहत वित्तीय सहायता की मासिक दर “निराश्रित महिलाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता योजना” के तहत प्रदान की जाने वाली दर के समान होगी। जो वर्तमान में 2750 रुपए प्रति माह है। योजना के तहत वित्तीय सहायता लाभार्थी की आयु 60 वर्ष होने तक प्रदान की जाएगी।

इसके बाद, वह पात्रता के अधीन वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा। यदि लाभार्थी पहले से ही किसी सरकारी/स्वायत्त निकाय से कोई अन्य पेंशन/वित्तीय सहायता/वार्षिक प्राप्त कर रहा है, तो उसे वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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