CBI और ED के प्रमुखों का कार्यकाल 2 साल से बढ़कर 5 साल हो सकता है

नई दिल्ली. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रमुखों का कार्यकाल मौजूदा दो साल से बढ़ाकर अब पांच साल का हो सकता है. इसी के मद्देनजर दो अलग-अलग अध्यादेश रविवार को जारी किए गए.

अध्यादेश के मुताबिक, कार्यालय में दो साल पूरे होने के बाद यदि सेवा विस्तार को चयन समिति द्वारा मंजूर किया जाता है, तो ऐसी स्थिति कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में संशोधन करने वाले एक अध्यादेश के माध्यम से यह परिवर्तन प्रभावी हुआ था.इसी तरह के एक अन्य अध्यादेश में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में संशोधन करते हुए ईडी प्रमुख के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है. हालांकि, इसके अंतर्गत कार्यकाल को एक साल में एक बार ही बढ़ाया जा सकेगा.

यह अध्यादेश ऐसे समय में आया है, जबकि कुछ ही समय में संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित होने वाला है. ईडी का नेतृत्व वर्तमान में आईआरएस संजय के. मिश्रा कर रहे हैं, जबकि आईपीएस सुबोध जायसवाल मौजूदा सीबीआई प्रमुख हैं.

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