सुप्रीम कोर्ट : अमरावती भूमि घोटाला में टीडीपी नेता वी रमैया को नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती भूमि घोटाला मामले की एसआईटी जांच पर रोक के आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए टीडीपी नेता वी रमैया को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अशोक भूषण ने आंध्रप्रदेश सरकार की याचिका पर रमैया को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

आंध्रप्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट का आदेश असाधारण है और इससे भूमि घोटाले की भ्रष्टचार की पूरी जांच पर रोक लग जाएगी। उन्होंने उस सब-कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसकी अनुशंसा पर भूमि घोटाले की जांच एसआईटी को सौंपी गई। दवे ने कहा कि हाईकोर्ट के लिए ये ठीक नहीं है कि वो जांच के पहले के चरण में ही हस्तक्षेप करे। आंध्रप्रदेश सरकार की इसमें कोई बदनीयती नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने पहले केंद्र सरकार को इस घोटाले की सीबीआई जांच के लिए लिखा था लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दवे से पूछा कि क्या जगनमोहन रेड्डी की सरकार अपने पूर्ववर्ती सरकार के सभी फैसलों की समीक्षा करने का फैसला किया है। तब दवे ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, उन्हीं केसों की समीक्षा की जाएगी, जिनमें गड़बड़ी पाई जाएगी।

बता दें कि आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले 15 सितम्बर को अमरावती भूमि घोटाले की एसआईटी जांच पर रोक लगा दिया और एफआईआर दर्ज होने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से किसी भी मीडिया रिपोर्टिंग पर भी रोक लगा दिया। अमरावती भूमि घोटाला 2014 में आंध्रप्रदेश राज्य के बंटवारे के समय का है।

Related Articles

Back to top button