जम्मू कश्मीर में इंटरनेट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये महत्वपूर्ण आदेश

जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद वहां कई तरह की रोक लगा दी गई थी। इंटरनेट सेवा से लेकर कॉलिंग सेवा तक बंद कर दी गई । वहीं इन सभी को लेकर कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी प्राथमिकता कश्मीर के लोगो को स्वतंत्रता देना है,। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आसाधारण हालत में ही इंटरनेट बन्द किया जाना चाहिए और अनिश्चितकाल के लिए कहीं भी इंटरनेट बंद नहीं किया जा सकता और व्यक्ति की आजादी अहम है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कश्मीर में सभी ज़रूरी सेवाओं के लिए इंटरनेट शुरू कर दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट कि तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की और कहा कि लगातार धारा 144 का गलत इस्तेमाल किया गया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि, इंटरनेट लोगों के लिए अभिव्यक्ति की आजादी जैसा है और यह मौलिक अधिकार है। किसी ठोस वजह के बिना इंटरनेट बंद नहीं किया जा सकता।

बता दें कि कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में लगे प्रतिबंधों के खिलाफ आवाज उठाई थी।

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