मराठवाड़ा में कोरोना संक्रमण राेकथाम के लिए लगाये गये कड़े प्रतिबंध

औरंगाबाद, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में कोरोना वायरस (कोविड-19) के फिर से बढ़ते मामलों को देखते हुये इसके अधिकतर जिलों में विभिन्न कड़े प्रतिबंध लगाये गये हैं।


औरंगाबाद के जिला कलेक्टर सुनील चव्हाण ने जिले के सभी रेस्तरां को 15 मार्च से अगले आदेश तक बंद करने के निर्देश दिये हैं। रेस्तरां से फूड डिलिवरी की सुविधा जारी रहेगी।


जिला कलेक्टर ने इस वर्ष मैठान में नाथशती यात्रा को भी स्थगित करने का भी निर्णय लिया है। औरंगाबाद शहर पुलिस आयुक्तालय में प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक निषेधाज्ञा लगाने का निर्णय लिया है। ये आदेश चार अप्रैल तक जारी रहेंगे।

शहर में निजी ट्यूशन क्लास भी चार अप्रैल तक बंद रहेंगे। नांदेड़ जिले में सभी स्कूल आज से लेकर 31 मार्च तक बंद रहेंगे। कलेक्टर विपिन इटानकर ने सोमवार को यह आदेश जारी किया है। जिला कलेक्टर ने स्कूल की परीक्षाएं ऑनलाइन लेने के आदेश दिये हैं।


औरंगाबाद और नांदेड़ जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुये इन दोनों जिलों और परभणी जिले के बीच चलने वाली एमएसआरटीसी बस सेवाओं को आज से लेकर 23 मार्च तक बंद करने के आदेश दिये गये हैं। मुंबई और पुणे के बीच की निजी बस सेवाएं भी 23 मार्च तक रोक दी गई हैं।


उस्मानाबाद के कलेक्टर कौस्तुभ दिवेगावकर ने जिले में रेस्तरां और बार को बुधवार से बंद करने के निर्देश जारी किये हैं। रेस्तरां से लोगों को फूड डिलिवरी सुबह नौ बजे से लेकर रात नौ बजे तक की जा सकती है।


जालना जिले में भी रेस्तरां और चाय की दुकानों समेत इस तरह की सभी सेवाएं आज आधी रात से 31 मार्च तक बंद रहेंगी। जिला कलेक्टर रविंद्र बिनवाड़े ने समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया है। जिला कलेक्टर ने लोगों से कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की है।


गौरतलब है कि मराठवाड़ा क्षेत्र के आठ जिलों में इस महामारी के तेजी से बढ़ते प्रकोप से पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 2,673 नये मामले सामने आये और 18 मरीजों की मौत हो गयी।

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