पांच साल की बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले सोनू गुप्ता को फांसी की सज़ा

पॉक्सो अदालत ने प्रतिदिन सुनवाई कर 64 दिन में सुनाया फैसला

गाजियाबाद, 04 फरवरी

गाजियाबाद की पॉक्सो अदालत ने शनिवार को साहिबाबाद थाना क्षेत्र में दिसंबर में पांच वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले शख्स को फांसी की सज़ा सुनाई है। अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया था। इसकी सजा पर सुनवाई के लिए चार फरवरी मुकर्रर की थी।

खासबात यह है कि अदालत ने मात्र 64 की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। इस मामले में कोर्ट में कुल 15 गवाह पेश किए गए थे, जिसमें प्रतिदिन सुनवाई हुई।

विशेष लोक अभियोजक संजीव बखारवा ने बताया कि साहिबाबाद थाना इलाके से एक दिसंबर को यहां से 5 साल की बच्ची लापता हो गई थी। पास के जंगल में तलाश के दौरान दो दिसंबर को बच्ची की लाश मिली।पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोटें थी। उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था।

मामले की जांच में जुटी पुलिस ने सिटी फारेस्ट में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो आरोपित की पहचान नंदग्राम के रहने वाले सोनू के रूप में हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा।

आरोपी ने पूछताछ में चौकाने वाले खुलासे किए थे। उसने बताया कि वह रोजाना एक स्कूल की छात्रा का पीछा किया करता था। एक दिसंबर को भी वह एक छात्रा का पीछा कर रहा था, जब वह सिटी फॉरेस्ट के पास वाली कॉलोनी की तरफ जा रही थी, लेकिन उसे अपना निशाना नहीं बना पाया। इसके बाद उसने कॉलोनी में खेल रही पांच साल की बच्ची को अगवा कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी घटना को अंजाम दिया। अदालत ने आज आरोपी को सजा ए मौत की सज़ा सुनाई।

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