देश में इंजेक्शन की किल्लत, हाईकोर्ट ने कहा- सरकार इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स तुरंत हटाए

नई दिल्‍ली. कोरोना (Corona) संक्रमण के बीच ब्‍लैक फंगस (Black Fungus) ने अब घातक बीमारी का रूप लेना शुरू कर दिया है. देश में एक ओर जहां ब्‍लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं वहीं इसके इलाज में इस्‍तेमाल होने वाली दवा की किल्‍लत देखी जा रही है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए आज ने केंद्र सरकार से एम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन (Amphotericin B injection) से इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स हटाने को कहा है. कोर्ट ने कहा इससे दवा मांगाना आसान होगा और एम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन की किल्‍लत दूर होगी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं देता है तब तक इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन-बी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स को हटाए. इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई व्‍यक्‍ति विदेश से इंजेक्‍शन मंगाता है तो उसे एक बॉड भरना होगा. इस बॉड के तहत उसे सरकार को अपनी सहमति देनी होगी कि अगर सरकार इंजेक्‍शन पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी रद्द करती है तो वो भविष्य में सरकार द्वारा मांगने पर इम्पोर्ट ड्यूटी अदा करेगा, लेकिन फिलहाल नहीं देनी होगी.

वहीं, केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौडा ने बताया कि ब्लैक फंगस के इलाज में अहम भूमिका निभाने वाली दवा एम्फोटेरिसिन-बी की 29,250 अतिरिक्त शीशियां विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश को मुहैया कराई गई हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्‍यों में जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उसी की हिसाब से ये दवा उपलब्‍ध कराई जा रही है. बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों में इस समय ब्लैक फंगस के करीब 11,717 मामले हैं.

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