चित्रकूट यौन शोषण मामले में आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश में चित्रकूट के अपर जिला न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने मिशन शक्ति के तहत पूर्व से चिन्हित अभियोग़ मे पढ़ाई के बहाने नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास के अलावा एक लाख पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने के लिए स्पष्ट निर्देश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ पैरोकार आरक्षी शिकन्दर चौहान ने कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। अभियोजन अधिकारी ने प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी। अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष पॉक्सो ) प्रदीप कुमार मिश्रा ने अभियुक्त कुतुबुद्दीन शाह को आज आजीवन कारावास (जीवन के शेष काल के लिये) एवं 01 लाख पांच हजार रुपये दण्डित किया गया। यह मुकदमा मिशन शक्ति अभियान के तहत चिन्हित था ।
अभियुक्त कुतुबुद्दीन शाह ने मस्तान बाबा कुटी कस्बा बरगढ़ में नाबालिग लड़कियों को पढ़ाते समय अश्लील हरकतें व यौन शोषण किया जाता था,जिसके विरुद्ध 14 अप्रैल 2017 को थाना बरगढ़ में पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था।

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