RSS-Modi पर आपत्तिजनक कार्टून, भगवान शिव पर टिप्पड़ीं.. अब सुप्रीम कोर्ट करेगा तय भविष्य, जानिए पूरा मामला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के नेताओं और भगवान शिव के खिलाफ आपत्तिजनक कार्टून बनाने के आरोप में घिरे कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई तय हुई है।

हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज

इससे पहले, मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने हेमंत मालवीय की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज की कि आरोपी द्वारा बनाए गए कार्टून और भगवान शिव पर की गई टिप्पणी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का यह प्रयास गंभीर है।

सुप्रीम कोर्ट में वृंदा ग्रोवर ने रखा पक्ष

हेमंत मालवीय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने पक्ष रखा। उन्होंने जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच के समक्ष कहा कि विवादित कार्टून 2021 में पोस्ट किए गए थे, लेकिन एफआईआर 2024 में दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की ऐसी धारा लगाई गई है, जिसमें अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। इसके बावजूद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया।

RSS कार्यकर्ता और वकील की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर

हेमंत मालवीय के खिलाफ मामला RSS से जुड़े कार्यकर्ता और वकील विनय जोशी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उन्होंने मई 2024 में मध्यप्रदेश के इंदौर स्थित लसूड़िया पुलिस थाने में एफआईआर कराई। शिकायत में कहा गया कि मालवीय ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कार्टून और पोस्ट डालकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, साथ ही समाज में विवाद और असामंजस्य फैलाने की कोशिश की।

बीएनएस की धाराएं और विवाद की गंभीरता

एफआईआर में लगाए गए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत, मालवीय पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने, सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने, और आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री के प्रसार जैसे आरोप शामिल हैं। इन धाराओं में तीन साल तक की सजा का प्रावधान है, जो मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को रेखांकित करता है।

 

Related Articles

Back to top button