जोरहाट : डॉ देवेन दत्त हत्याकांड मामले में एक को फांसी, 24 को उम्रकैद

जोरहाट (असम)। डॉ देवेन दत्त हत्या मामले में न्यायालय ने एक आरोपित को फांसी और 24 को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। डॉ देवेन दत्त हत्या मामले में न्यायालय का फैसला आने के बाद असम के जाने-माने मानवाधिकार तथा समाजिक कार्यकर्ता डॉ दिव्यजीत सैकिया ने कहा कि सामूहिक हत्या मामले में हत्यारों को कड़ी सजा मिले इसका कानून जल्द लागू होनी चाहिए।

ज्ञात हो कि 31 अगस्त, 2019 को जोरहाट जिला के टीयक चाय बागान के डॉ देवन दत्त नामक एक चिकित्सक की सामूहिक भीड़ द्वारा बड़ी बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। मंगलवार को डॉ हत्या मामले में जोरहाट सत्र न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए एक आरोपित को फांसी और 28 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

मृत्युदंड की सजा संजय राजवार नामक हत्यारे को सुनाई गई है। संजय को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति कई पुरस्कारों से नवाजे गये डॉ दिव्यज्योति सैकिया ने इसका स्वागत किया है।

उन्होंने कहा कि इस तरह की हत्या, हिंसा को रोकने के लिए राष्ट्रीय या राज्य के स्तर पर एक कठोर कानून की जरूरत है। डॉ देवेन दत्त की सामूहिक भीड़ द्वारा हत्या किए जाने के 22 दिन के भीतर 106 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करना और 32 लोगों को गिरफ्तार कर तत्कालीन जोरहाट जिला के पुलिस अधीक्षक वैभव सी निंबालकर ने एक मिसाल कायम की थी। वह उन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हैं। वहीं डॉ सैकिया ने कहा कि डॉ देवेन हत्या मामले में असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल द्वारा लिया गया निर्णय काफी प्रशंसनीय रहा।

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