निर्भया का दोषी नाबालिग ? वकील पर जुर्माना

निर्भया गैंगरेप में दोषी पवन गुप्ता की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है | इसके अलावा हाईकोर्ट ने दोषी के वकील एपी सिंह को याचिकाकर्ता के फर्जी आयु प्रमाण लगाने और अदालत का समय बर्बाद करने के लिए फटकार लगाईं है | कोर्ट ने दिल्ली बार काउंसिल को वकील एपी सिंह से 25 हजार रुपया जुर्माना वसूलने और उनकी खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया है |

बता दें की निर्भया गैंगरेप में दोषी पवन गुप्ता ने याचिका दाखिल कर कहा था कि वह वर्ष 2012 में वारदात के वक्त नाबालिग था इसलिए उस पर जस्टिस जुविनाइल एक्ट के तहत केस चले |

इससे पहले गुरुवार सुबह मामले की सुनवाई शुरू होने पर हाईकोर्ट ने 24 जनवरी, 2020 को सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर कर दी थी | इसकी वजह दोषी पवन के वकील एपी सिंह ने कोर्ट से इस मामले में नए कागजात दाखिल करने के लिए समय मांगना था | लेकिन ‘निर्भया’ के वकीलों ने इसका विरोध करते हुए सुनवाई टाले जाने पर आपत्ति जाहिर की | ‘निर्भया’ की मां ने भी कोर्ट से गुहार लगाई की मामले की सुनवाई को न टाला जाए | जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपने 24 जनवरी तक के लिए सुनवाई टालने के आदेश को वापस ले लिया |

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