अगर आपके पास है पालतू कुत्ता.. तो सावधान ! मुंबई में डॉग ओनर को हो गई 4 महीने की सजा, जानें क्यों ?

मुंबई के वर्ली स्थित अल्फा अपार्टमेंट्स में 1 फरवरी 2018 को एक पालतू हस्की कुत्ते ने लिफ्ट में एक पड़ोसी को काट लिया। इस मामले में 40 वर्षीय ऋषभ पटेल को चार महीने की कठोर कैद और ₹4,000 का जुर्माना लगाया गया है।

मामले की पृष्ठभूमि

पीड़ित रमीक शाह अपने डेढ़ साल के बेटे और घरेलू नौकर के साथ लिफ्ट में थे। उन्होंने पटेल से अनुरोध किया कि उनका बेटा कुत्तों से डरता है, इसलिए थोड़ी देर रुकें। पटेल ने इस आग्रह को नजरअंदाज करते हुए कुत्ते को लिफ्ट में ले आए, जिसके बाद कुत्ते ने शाह की बांह पर काट लिया।

अदालती कार्यवाही और निर्णय

मजिस्ट्रेट सुहास भोसले ने पटेल को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 289 (पशु के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) के तहत दोषी पाया। अदालत ने CCTV फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर यह निर्णय लिया।

पालतू जानवरों के मालिकों के लिए चेतावनी

यह मामला पालतू जानवरों के मालिकों के लिए एक चेतावनी है कि वे अपने पालतुओं की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। लापरवाही के मामलों में कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

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