सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग

यूपी में 50 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों को रिटायर करने के लिए बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी

लखनऊ: यूपी में दांग से काम न करें वाले 50 साल और उससे अधिकार उम्र के सरकारी कर्मचारियों को ‘अनिवार्य सेवानिवृत्ति‘ देने के लिए स्क्रीनिंग करने के आदेश दिए हैं. कर्मचारी संगठनों ने पिछली 6 जुलाई को जारी इस शासनादेश का विरोध किया है. अपर पुलिस महानिदेशक ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों एवं सचिवों को जारी शासनादेश में कहा गया कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 2, भाग 2 से 4 में प्रकाशित मूल नियम-56 में व्यवस्था है कि नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय, किसी सरकारी सेवक को (चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी), नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए, उसके 50 साल की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हो सकता है. ऐसे नोटिस की अवधि 3 महीने होगी.

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31 मार्च तक पूरी करनी होगी स्‍क्रीनिंग

शासनादेश में सभी विभागाध्यक्षों से कहा गया है कि वे अपने विभाग के अधिष्ठान नियंत्रणाधीन सभी कर्मियों के सम्बन्ध में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग की कार्यवाही 31 मार्च तक जरूर पूरी कर लें. 50 साल की आयु के निर्धारण के लिये कट-ऑफ डेट 31 मार्च 2021 होगी. यानी ऐसे सरकारी सेवक जिनकी आयु 31 मार्च 2021 को 50 साल या उससे अधिक होगी, वह स्क्रीनिंग के लिए विचार के दायरे में आएंगे.

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