पश्चिम बंगाल में 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, जानें क्या खुलेगा 

West Bengal Lockdown: पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस  के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन (Lockdown) 1 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने सोमवार को में ज्यादा रियायत देने से साफ इनकार कर दिया. राज्य के मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी ने बताया कि लॉकडाउन में बस, मेट्रो, लोकल ट्रेन सब अगले आदेश तक यानी 30 जून तक बंद रहेंगी. हालांकि, खुदरा दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेंगी. रेस्तरां को दिन में 12 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी.

राज्य के मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी ने बताया कि 16 जून से कुछ शर्तों के साथ रेस्तरां और बार को 50 फीसदी ग्राहक क्षमता के साथ दोपहर 12 से रात 8 बजे तक खोलने की परमिशन है.
शॉपिंग मॉल को खोलने की भी अनुमति दे दी गई है. सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक मॉल खोले जा सकते हैं. इस दौरान 30 प्रतिशत ग्राहकों को ही मॉल में प्रवेश करने की अनुमति दी जायेगी.
16 जून से 25 फीसदी कर्मचारियों के साथ सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे. वहीं, प्राइवेट व कॉरपोरेट दफ्तर भी 25 फीसद कर्मचारियों के साथ सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे.
बंगाल में दर्शकों के बिना स्टेडियम के अंदर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकता है. वहीं, पूरे राज्य में परिवहन सेवाओं पर पाबंदी जारी रहेगी.
लॉकडाउन में पार्क खुलेंगे, लेकिन केवल वैक्सीन ले चुके लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी गई है. बच्चों को फिलहाल पार्क में जाने से मना किया गया है.
सभी स्कूल/कॉलेज/ यूनिवर्सिटी/ पॉलिटेकनिक/ आंगनबाड़ी केंद्र व अन्य शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे.
स्टाफ स्पेशल लोकल ट्रेनों को छोड़ कर सभी लोकल ट्रेनें, मेट्रो, सरकारी व निजी बस और अंतरराज्यीय जलमार्ग परिवहन बंद रहेंगे.
हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉयगनॉस्टिक सेंटर, क्लीनिक, एयरपोर्ट, टर्मिनल प्वाइंट, मीडिया हाउस, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस को छोड़ कर सभी निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा बंद रहेंगे.
सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व मनोरंजन के लिए होने के कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा.
सभी ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, जिम, स्पा व स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे.
शादी समारोह में एक समय में अधिकतम 50 लोग उपस्थित रह पायेंगे. अंतिम संस्कार के दौरान अधिकतम 20 लोग की मौजूद रह सकेंगे.
आपातकालीन सेवाओं के साथ जुड़े राज्य सरकार के कार्यालय की सेवाएं सामान्य रूप से खुली रहेंगी.
बैंक व वित्तीय संस्थान सुबह 10 बजे से दो बजे तक खुले रहेंगे. सेबी द्वारा संचालित व अधिसूचित मार्केट एंटिटी खुले रहेंगे.
कार्यालय व वितरण केंद्र, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया व केबल ऑपरेटर कार्यालय खुले रहेंगे.

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