छात्र/छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा का अंतिम दिन कब।

छात्र/छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा का अंतिम दिन कब ।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वर्षा अग्रवाल ने बताया है कि अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं हेतु संचालित भारत सरकार छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर छात्र/छात्राओं द्वारा फ्रेश/रिन्यूअल प्री-मैट्रिक/बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति के आनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 है एवं पोस्ट मैट्रिक/मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 है तथा शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्री-मैट्रिक/बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति, पोस्ट-मैट्रिक एवं मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदनों के सत्यापनोपरान्त डिफेक्टिव/अग्रसारित करने की अन्तिम तिथि 15 नवम्बर 2022 है। इन तिथियों के सापेक्ष समीक्षा करने पर यह स्पष्ट हुआ है कि संस्था के स्तर से आवेदनों को अग्रसारित करने की गति अत्यधिक धीमी है एवं अग्रसारित आवेदनों के सापेक्ष सत्यापित हार्ड कापी जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जमा करना अनिवार्य है, की प्रगति भी अत्यन्त धीमी है जबकि पूर्व वर्षों में हार्ड कापी न होने एवं विभाग से सत्यापन न हो पाने के अभाव में कतिपय छात्र/छात्राओं के आवेदन रिजेक्ट किये जाते रहे हैं।
उन्होने जनपद की समस्त शिक्षण संस्थाओं/मदरसे जिनके द्वारा अपने अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के आवेदनों को सत्यापनोपरान्त अग्रसारित किया गया है, को निर्देशित किया है कि प्री-मैट्रिक/बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति आवेदनों को दिनांक 31 अक्टूबर 2022 तक सत्यापित एवं अग्रसारित आवेदनों की हार्ड कापी तथा पोस्ट-मैट्रिक व मेरिट-कम-मीन्स योजनान्तर्गत सत्यापित एवं अग्रसारित आवेदनों की हार्ड कापी 31 अक्टूबर 2022 तक अनिवार्य रूप से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में संस्था प्रधान के आमुख पत्र सहित कार्यालय में प्रेषित कराना सुनिश्चित करायें, अन्यथा की स्थिति में उन छात्र/छात्राओं के आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया जायेगा, जिसका पूरा उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्था/मदरसे के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य का होगा एवं यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन के अनुसार विगत वर्ष की कक्षाओं में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्राओं का आवेदन संस्था स्तर से कदापि अग्रसारित न किया जाय। उन्होने संस्थाओं को यह भी सूचित किया है कि किसी भी दशा में किसी छात्र/छात्रा का राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों छात्रवृत्ति का आवेदन कदापि अग्रसारित न करें। यदि कार्यालय स्तर की जॉच एवं भारत सरकार के स्तर से की गयी जॉच में दोहरी छात्रवृत्ति का कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो सम्बन्धित संस्था के विरूद्ध कार्यवाही हेतु शासन को संदर्भ प्रेषित किया जायेगा। संस्थाओं को यह भी निर्देशित किया जाता है कि एक बार पुनः अपनी लॉगिन एवं छात्रों की हार्ड कापी से यह सुनिश्चित करें लें कि उनके द्वारा किसी भी दशा में दोहरी छात्रवृत्ति के आवेदन को अग्रसारित नहीं किया गया है। यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो सम्बन्धित छात्र/छात्रा के विरूद्ध सुसंगत कार्यवाही करते हुए दोहरी छात्रवृत्ति के आवेदनों जो उनके द्वारा अग्रसारित कर दिया गया हो, की विस्तृत सूची अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में तत्काल प्रस्तुत करें, ताकि इस उपस्तर से दोहरे आवेदनों को रिजेक्ट किया जा सके।

रिपोर्टर – राकेश वर्मा

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