लालू को मिली जमानत, हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत

हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत प्रदान कर दी है। लालू अब जेल से बाहर आ जाएंगे। अदालत ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को जमानत प्रदान की है। इस दौरान उन्हें ₹100000 के निजी मुचलके का बांड भरना होगा। बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे कोर्ट ने इन शर्तों को जमानत के दौरान लगाई है।

झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी। यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई के क्रम में लालू की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्‍ठ वकील कपिल सिब्‍बल दलीलें पेश करेंगे। जबकि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ लालू की जमानत अर्जी का विरोध करेगी। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी लेकिन हाईकोर्ट के परिसर को सैनिटाइज करने की वजह से जमानत पर आज सुनवाई होगी। लालू प्रसाद यादव ने दुमका वाले मामले आधी सजा पूरी करने का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई है।

 

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