लखीमपुर खीरी कांड: आशीष मिश्रा की आज शाम जेल से हो सकती है रिहाई

सोमवार को इस अर्जी पर सुनवाई के दौरान त्रुटि में सुधार

लखीमपुर खीरी. लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से 124 दिन बाद जमानत मिल गई है. सूत्रों के मुताबिक आशीष मिश्रा को बेल मिलने के बाद सोमवार को रिहाई हो सकती है. चूंकि जमानत आदेश में त्रुटिवश हत्या, आपराधिक साजिश की धाराएं नहीं है इसलिए आदेश में संशोधन की अर्जी दाखिल की गई थी. सोमवार को इस अर्जी पर सुनवाई के दौरान त्रुटि में सुधार हो गया है.

बता दें कि हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने व्यक्तिगत बंधपत्र, दो जमानत पत्र देने पर रिहाई का आदेश दिया था. उधर, आशीष के वकील अवधेश सिंह ने बताया कि रिहाई में 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है. सिंह ने बताया कि आईपीसी 302,120बी का जिक्र नहीं था. जिसको लेकर करेक्शन अर्जी डाली थी जिसपर आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से मंजूरी हो गई है.

कोर्ट की इजाजत के बिना प्रदेश न छोड़ने की शर्त

न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ ने जमानत के लिए कोर्ट की इजाजत के बिना प्रदेश न छोड़ने की शर्त भी रखी है. कोर्ट ने कहा, ‘अभियोजन की दलीलें मान भी लें तो स्पष्ट है कि घटनास्थल पर हजारों प्रदर्शनकारी थे. ऐसे में संभव है कि ड्राइवर ने बचने के लिए गाड़ी भगाई और यह घटना हो गई.’ याची ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों में कई लोग तलवारें व लाठियां लिए थे. बहस के दौरान कहा गया कि एसआईटी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पेश कर सकी जिससे साबित हो कि गाड़ी चढ़ाने के लिए उकसाया गया. वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि थार जीप में बैठे हुए तीन लोगों की निर्ममता से हत्या को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

स्थानीय पत्रकार समेत आठ लोगों की हत्या

गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को हुई इस घटना में चार किसानों व एक स्थानीय पत्रकार समेत आठ लोगों की हत्या हुई थी. आशीष मिश्रा व उसके साथियों पर आरोप है कि वह फायरिंग करते हुए किसानों को अपनी गाड़ी से रौंदते हुए निकल गया था. इसमें चार की मौत हो गई और कई गंभीर घायल हो गये. इसके बाद 4 अक्टूबर को तिकुनिया थाने में आशीष मिश्रा समेत कई अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.

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