कोटा : दुष्‍कर्म के दोषी को दस साल का कठोर कारावास

कोटा। नाबालिक युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाकर उसके साथ दुष्‍कर्म करने के मामले में न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या-4 ने आरोपित को 10 साल का कठोर कारावास एवं 13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

फरियादी ने 24 जुलाई 2013 को पुलिस थाना चेचट में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कल शाम को वह सभी परिवार वाले खाना खाकर सो गए थे। उसकी पुत्रवधू एवं उसकी दोनों पुत्रियां तीनों एक कमरे में सोई थी। रात्रि के करीब 12 बजे उसकी पुत्री ने जोर-जोर से कमरे के अंदर से आवाज लगाई। आवाज सुनकर वह कमरे के पास गया तो बाहर से कुंडी लगी हुई थी जिसे खोल कर अंदर गया तो उसकी पुत्री ने उसे बताया कि शाम को 9:30 बजे हम तीनों शौच करने गई थी। उसके बाद उसकी पुत्री 16 वर्ष जो बिना कुछ बताए 12 बजे करीब बैग में कपड़े, चांदी की पायजेब, मंगलसूत्र एवं कान की बाली सारे सामान लेकर कहीं चली गई । उसकी पुत्री को सांडियाखेड़ी निवासी रामप्रसाद पुत्र लड्डू और लाल जी धाकड़ जो ड्राइवरी करता है। जो पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा था उसे भगा ले जाने की कोशिश कर रहा था। लड़के को पहले भी समझाया गया था, परंतु गई रात उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया। उन्होंने रात को ही रामप्रसाद को तलाश किया, परंतु वह घर पर नहीं मिला। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 एवं 366 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने मामले में आरोपित रामप्रसाद पुत्र लटूर लाल धाकड़ निवासी सांडियाखेड़ी थाना चेचट जिला कोटा निवासी को गिरफ्तार कर भारतीय दंड संहिता की धारा 363,366 एवं 376 व धारा 4 पोक्सो एक्ट में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग रामगंजमंडी में आरोप पत्र पेश किया था। न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात आरोपित को 10 साल का कठोर कारावास एवं 13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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