सांप से डसवाकर हत्या:बहू ने प्रेमी की मदद से सास को मार डाला,

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आरोपी बेल का हकदार नहीं, सांप को हथियार बनाया

प्रेमिका की सास का पहले तकिए से मुंह दबाकर, फिर सांप से डसवाकर मारने वाले प्रेमी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा- हत्या की वारदात में जहरीले सांप का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करना घिनौना अपराध है। राजस्थान में हत्या के लिए किसी जहरीले सांप का इस्तेमाल करना सामान्य बात नहीं है।

कोर्ट ने कहा- अपराध को अंजाम देने के लिए बिल्कुल नया तरीका अपनाया गया है। आरोपी जमानत का हकदार नहीं है। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोली की बेंच के सामने यह अनोखा केस आया था।

फौजी की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम
मामला राजस्थान के झुंझुनूं के सागवा गांव का है। एक फौजी की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर सास को रास्ते से हटाने के लिए ऐसी साजिश रची कि पुलिस भी हैरान रह गई थी। पहले दोनों ने तकिए से मुंह दबाकर सास को मार डाला, फिर उसके पास जहरीला सांप छोड़ दिया। कोशिश यह थी कि मौत का कारण सांप का डसना साबित किया जा सके।

दोनों आरोपी काफी हद तक सफल भी हो गए थे, लेकिन कॉल रिकॉर्ड ने राज खोल दिया। बहू अल्पना जांगिड़, अल्पना के प्रेमी मनीष मीणा और मनीष के सहयोगी कृष्ण कुमार गिरफ्तार कर लिया।

सास के मना करने पर भी प्रेमी से बातचीत
बात जून, 2018 की है। बुहाना (झुंझुनू) के सागवा निवासी अल्पना जांगिड़ की शादी आर्मी के जवान सचिन से हुई थी। सचिन की पोस्टिंग असम में थी। घर पर अल्पना, सचिन की मां सुबोध और उसके पिता रहते थे। पिता भी काम से अक्सर शहर से बाहर रहते थे। ऐसे में घर में अल्पना और सुबोध ही ज्यादा साथ रहती थीं। अल्पना का अफेयर जयपुर के मनीष मीणा से चल रहा था।

अल्पना मनीष से फोन पर बात करती रहती थी। वीडियो कॉल पर भी बात होती थी। इसकी जानकारी आस-पड़ोस के भी लोगों को थी। सास इसका विरोध करती थी। अल्पना नहीं मानी तो एक दिन सास ने स्पष्ट कह दिया कि अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो वो बेटे सचिन को पूरी बात बता देगी।

जूस में नींद की गोली दी, मुंह दबाकर मारा, फिर सांप से डसवा दिया
अल्पना ने मनीष के साथ मिलकर सास को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। अल्पना ने मनीष और उसके दोस्त के साथ मिलकर सपेरे से जहरीला सांप खरीदा। घटना वाले दिन रसोई के रास्ते मनीष अल्पना के घर में घुसा। सांप को बैग में डाला गया।

2 जून 2018 की रात में अल्पना ने सास को नींद की गोली मिलाकर केले का जूस पिला दिया। सास गहरी नींद में सो गई। फिर प्रेमी के साथ मिलकर बहू ने तकिए से उसका मुंह दबा दिया। इसके बाद सांप वाला बैग कमरे में रख दिया। सुबह सास मृत पाई गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां मौत का कारण सर्पदंश बताया गया।

शक से बचने के लिए सपेरे को बुलाकर सांप पकड़वाया
किसी को शक न हो, इसलिए अल्पना ने सपेरे को बुलवाया। उसने कमरे से जहरीले सांप काे पकड़ा और ले गया। इससे यह भी साबित हो गया कि जहरीला सांप कमरे में था। पूरे मामले को अभी तक हादसा बताने में दोनों कामयाब रहे थे। झुंझुनूं पुलिस भी यही मानकर चल रही थी। पुलिस का माथा तब ठनका जब उसने अल्पना की कॉल डिटेल निकाली।

वारदात वाले दिन अल्पना और मनीष मीणा के बीच 100 से ज्यादा बार बातचीत हुई थी। आस-पड़ोस में पूछताछ में सामने आया कि कल्पना रातभर अपने प्रेमी के साथ वीडियो कॉल करती थी। इसके अलावा सास ने बहू को कई बार प्रेमी मनीष मीणा के साथ भी देख लिया था। पुलिस की जांच में भी सामने आया कि दोनों लंबे समय से एक-दूसरे से फोन पर संपर्क में थे।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने खोला राज
पुलिस के अनुसार, सास की पाेस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सब कुछ सामने आ गया। मौत का कारण दम घुटना बताया गया था। साथ ही, सांप का जहर भी बॉडी में मिला था। इससे साफ था कि दम घुटने के बाद सांप ने भी उसे काटा था। वारदात के करीब 7 माह बाद पुलिस ने अल्पना, मनीष मीणा और कृष्ण कुमार मीणा को गिरफ्तार कर लिया था।

सख्ती से पूछताछ हुई तो पुलिस सपेरे तक पहुंच गई। वही इस केस में गवाह बना। उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि अल्पना के प्रेमी के कहने पर उसने सांप की व्यवस्था की थी।

मनीष के वकील का तर्क
मनीष के वकील ने CJI की अगुआई वाली बेंच के सामने दलील दी कि मनीष मीणा क्राइम सीन पर मौजूद नहीं था। उसे कैसे साजिश का हिस्सा माना जा सकता है। जब यह किसी को नहीं पता कि सांप किसको काटेगा? किसी कमरे में जहरीले सांप को छोड़ने का यह मतलब नहीं है कि सांप को पता है कि उसे किसे काटना चाहिए। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड की विश्वसनीयता की जांच नहीं की। मनीष एक साल से ज्यादा वक्त से जेल में है।

जमानत देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी जमानत खारिज करते हुए कहा कि हत्या की वारदात में जहरीले सांप का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करना गंभीर अपराध है। आप कथित तौर पर इस साजिश का हिस्सा थे और सपेरे के जरिए आपने हत्या में इस्तेमाल हथियार ‘सर्प’ की व्यवस्था की। आप इस स्टेज में जमानत के हकदार नहीं हैं।

बहू जयपुर तो प्रेमी और उसका साथी खेतड़ी जेल में बंद
अल्पना जयपुर, मनीष मीणा और सहयोगी खेतड़ी जेल में हैं। तीनों की जमानत अर्जी हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल से इनकार कर दिया है।

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