यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से राहत, दो दिन की अन्तरिम जमानत मिली।

बृजभूषण शरण सिंह आज 18 जुलाई को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व चेयरमैन बृजभूषण शरण सिंह को समन भेजकर 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश दिया था।

भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। जहां उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। बृजभूषण के साथ उनके सचिव विनोद तोमर भी कोर्ट में पेश होना था। दोनों को कोर्ट द्वारा समन जारी किए गए थे और 18 जुलाई को पेश होने का आदेश दिए थे।बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट में खुलासा किया था कि बृजभूषण ने महिला पहलवानों से छेड़छाड़ की थी।कोर्ट से सचिव तोमर को भी राहत मिली है. मिली जानकारी के अनुसार 7 जुलाई को कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद डब्ल्यूएफआई बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से कहा कि वह कोर्ट का सम्मान करते हैं और पेशी के लिए कोर्ट जरूर पहुंचेंगे। डब्ल्यूएफआई बृजभूषण ने कहा- मैं सांसद हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कोर्ट न आऊं। ऐसा मुझे कोई छूट नहीं है।

डब्ल्यूएफआई बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने 7 जुलाई को संज्ञान लिया था।

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