तोशाखाना केस में इमरान खान दोषी

इस्लामाबाद की एक अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में दोषी करार दिया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर राज्य के उपहारों की बिक्री से आय को छुपाया था। पिछले साल पाकिस्तान के चुनाव आयोग के फैसले के बाद खान के खिलाफ तोशखाना मामला दर्ज किया गया था कि वह विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए उपहारों को बेचने के बाद प्राप्त धन की जानकारी देने में विफल रहे। यह अभियोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में अदालत परिसर से गिरफ्तार किए जाने के ठीक एक दिन बाद आया है। खान की गिरफ्तारी के बाद अशांति की स्थिति पैदा हो गई क्योंकि उनके समर्थक उनकी गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतर आए।

70 वर्षीय खान ने पहले तोशखाना मामले की विचारणीयता को चुनौती दी थी लेकिन सत्र अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद क्षेत्राधिकार के संबंध में उनकी दलीलों और आपत्तियों को खारिज कर दिया था।

न्यायाधीश ने 5 मई को पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री को अभ्यारोपित करने की घोषणा की और अभियोग के दिन पीटीआई पार्टी के प्रमुख को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बुलाया।

इससे पहले, अदालत ने उन्हें अभ्यारोपित करने के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की थी, लेकिन खान के मौजूद नहीं होने और उनके वकीलों द्वारा मामले की विचारणीयता के मुद्दे पर फैसला करने के लिए दबाव डालने के कारण प्रक्रिया को कई बार टाल दिया गया था। इमरान खान की दोषी ठहरा जाने के बाद पीटीआई के वकीलों ने अदालत के फैसले का बालिश्कर किया है। सभी ने इस फैसले से असहमति दिखाई है।

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