हाईकोर्ट ने आप पार्षदों को निलंबित करने के मामले में नगर निगम से मांगा जवाब, दी बैठकों में शामिल होने की इजाजत

सदन में हंगामा करने के आरोप में आप के 17 पार्षदों को निलंबित किए जाने के मामले मे उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्वी दिल्ली नगर निगम से जवाब मांगा है। न्यायालय ने पार्षदों की ओर से दाखिल निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश दिया है।

इसके साथ ही, सुनवाई के दौरान न्यायालय ने निलंबित पार्षदों को निगम सदन की विशेष बैठकों में शामिल होने की अनुमति दे दी। जस्टिस रेखा पल्ली ने यह अंतरिम व्यवस्था सदस्यों के सदन में मर्यादा बनाए रखने के अधीन है। उन्होंने कहा कि यह निर्देश दिया जाता है कि एक अंतरिम व्यवस्था के तहत याचिकाकर्ताओं को शुक्रवार को निगम सदन की विशेष सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जाएं।

हालांकि न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस कथन के अधीन होगा कि वे (याचिकाकर्ता) सदन की मर्यादा को बनाए रखेंगे। उच्च न्यायालय में 17 निलंबित सदस्यों की ओर से दाखिल याचिका पर पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल को भी पक्ष रखने को कहा है।

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पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 29 अक्तूबर तय करते हुए पक्षकारों को इससे पहले जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। पार्षदों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने न्यायालय को बताया कि उनके मुवक्किलों का निलंबन का आदेश अवैध और कानून के खिलाफ है। पूर्वी दिल्ली के महापौर अग्रवाल ने सदन में हंगामा करने और कथित कदाचार के आरोप में 15 सितंबर को आप के 17 पार्षदों को निलंबित कर दिया था।

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