हाईकोर्ट में लालू प्रसाद के Viral ऑडियो मामले पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने पूछे लालू से ये सवाल

हाईकोर्ट में लालू प्रसाद के वायरल ऑडियो मामले पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने पूछा-किसके निर्णय से लालू प्रसाद को पेइंग वार्ड से बंगले में शिफ्ट किया गया.

न्यायिक झारखण्ड हाईकोर्ट में शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव से जुड़े वायरल ऑडियो समेत कई मामले में सुनवाई हुई. इस मामले में जनहित याचिका दायर की गयी थी जिस पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई लालू प्रसाद के जेल मैनुअल के उल्लंघन, जेल से टेलीफोन करने के मामले में तीन जनहित याचिका दायर की गई है. तीनों जनहित याचिका पर एक साथ सुनवाई की गई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा है. वहीँ एक अन्य मामले की सुनवाई जस्टिस अपरेश कुमार के कोर्ट में चल रही थी. सुनवाई के दौरान शुक्रवार को हाईकोर्ट ने पूछा कि किसके निर्णय से लालू प्रसाद को पेइंग वार्ड से रिम्स निदेशक के बंगले में और फिर पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया. यह सुनवाई कोर्ट ने यह भी पूछा कि कैदी से अनावश्यक लोग मिलते हैं तो इसके जिम्मेदार कौन है?

सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया कि जेल मैनुअल के उल्लंघन के मामले में लालू प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. अदालत ने कहा कि यह अलग मामला है. इस पर सीबीआई ने कहा कि लालू प्रसाद से पिछले 3 माह में कौन-कौन लोग मिले हैं इसकी सूची मांगी गई थी.

आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी पूछा कि लालू प्रसाद को मिलने वाले सेवादार की नियुक्ति कौन करता है? कौन सेवादार हो सकते हैं ? इस पर भी राज्य सरकार को रिपोर्ट दाखिल करनी है. सुनवाई में सरकार का पक्ष रख रहे अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय की मांग की. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई तिथि 18 दिसंबर तय की है.

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