गुजरात HC ने पीएम डिग्री मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक से किया इंकार

गुजरात उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।

गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ टिप्पणियों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।

केजरीवाल और सिंह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक साख को लेकर चल रही बहस के संबंध में विश्वविद्यालय के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है।

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पीएम मोदी की डिग्री पर मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द करने के बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दोनों नेताओं के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर मानहानि का मामला दायर किया।

सिंह ने कहा कि “वे (जीयू) पीएम की फर्जी डिग्री को असली साबित करने की कोशिश कर रहे हैं।”

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