गणेशोत्सव आज से,मुंबई में धारा 144, मास्क अनिवार्य… कोरोना पाबंदियों… 

मुंबई. आज गणेश चतुर्थी है और अगले 10 दिनों तक महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में गणेश उत्सव (Ganesh Chaturthi 2021) मनाया जाएगा. लेकिन कोरोना के बढ़ते केस के चलते इस बार का जश्न फीका रहने वाला है. मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है. राज्य में इस वक्त एक्टिव केस की संख्या 50 हज़ार के पार पहुंच गई है. मुंबई में गुरुवार को 457 नए मामले सामने आए. यहां सात हफ्तों के बाद सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं. लिहाज़ा सरकार ने इस बार गणेश उत्सव पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं. महाराष्ट्र के अलावा कई और राज्यों ने भी गाइडलाइन जारी किए हैं.

कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर पुलिस ने मुंबई में 10 सितंबर से 19 सितंबर के बीच गणेश उत्सव के दौरान धारा 144 लागू कर दिया है. इस दौरान शहर में किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी और श्रद्धालुओं को गणेश पंडालों में जाने की भी इजाजत नहीं होगी. संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए महाराष्ट्र के गृह विभाग ने एक दिन पहले पंडालों में जाने पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है.

मुंबई में पाबंदी
बीएमसी के दिशा निर्देशों के  मुताबिक सार्वजनिक पंडालों में मूर्ति लाने और विसर्जन के लिए ले जाते समय 10 से अधिक लोग मौजूद नहीं होंगे. वहीं घर में मूर्ति लाने और विसर्जन के लिए ले जाते समय अधिकतम पांच लोग ही मौजूद रहेंगे. नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक सभी श्रद्धालुओं को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. इसके अलावा उत्सव के दौरान जुलूस में भाग लेने वालों को अनिवार्य रूप से कोरोना के टीके की दोनों खुराक लेनी होगी और दूसरी खुराक को 15 दिन से अधिक समय का होना चाहिए.

दिल्ली में नहीं बनेगा पंडाल
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में गणेश चतुर्थी पर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी जाएगी. डीडीएमए की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस उपायुक्त ये सुनिश्चित करेंगे कि भगवान गणेश की प्रतिमाएं टेंट और पंडाल में नहीं स्थापित की जाएं. इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी धार्मिक अथवा सार्वजनिक स्थल पर लोगों की भीड़ नहीं जमा हो. किसी तरह का जुलूस निकालने की भी मंजूरी नहीं दी जाएगी. डीडीएमए ने लोगों से यह पर्व घरों में मनाने को कहा है.

बेंगलुरु में सिर्फ 3 दिन पूजा
कर्नाटक सरकार द्वारा गणेश पूजा के अवसर पर राज्य में पांच दिन सार्वजनिक रूप से उत्सव मनाने के लिए कोविड नियमों में छूट देने के बावजूद बेंगलुरु नगर निकाय ने त्योहार के मौके पर केवल तीन दिन ढील देने का निर्णय लिया है. वृहद बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के मुख्य आयुक्त गौरव गुप्ता ने कहा, ‘बेंगलुरु शहर में गणेश उत्सव के लिए तीन दिन से ज्यादा की अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रतिमा विसर्जित करने के दौरान जुलूस निकालने की इजाजत नहीं है.’

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