कौशांबी में दहेज हत्या में पति ,ससुर समेत पांच को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश में कौशांबी की ण्क अदालत ने दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या करने के जुर्म में पति व ससुर समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है ।
अभियोजन पक्ष ने आज यहां कहा कि सराय अकिल थाना क्षेत्र के एलाई मझियारी निवासी कल्लू ने अपनी बेटी नगीना की शादी 4 मई 2017 को इलाके के ही फैजुल्लापुर निवासी नरेंद्र कुमार पुत्र होरिलके साथ की थी। कल्लू का आरोप था कि शादी के दौरान उसने अपनी हैसियत के हिसाब से बेटी के ससुराल जनों को दहेज दिया था। इसके बावजूद पति समेत ससुराली जन आए दिन दहेज को लेकर उसकी बेटी नगीना को प्रताड़ित करते रहते थे।
दहेज के लिये 3 नवंबर 2017 को ससुराल वालों ने नगीना की हत्या कर दी और शव फांसी के फंदे पर लटका दिया। घटना को अंजाम देने के बाद नगीना के ससुराल वाले फरार हो गए थे। जानकारी मिलने पर मृतका नगीना के पिता ने नगीना के पति नरेंद्र व ससुर होरिल समेत सास गोरकी देवी ,चचिया ससुर भरधारी और शिवभान के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।
इस बीच पुलिस ने सभी अभियुक्तों को पकड़ कर जेल भेज दिया था । मामले की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम रमेश कुमार यादव की अदालत में हुई । गवाहों के बयान और मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने बुधवार को पांचों अभियुक्तों को हत्या का दोषी पाया और सभी को आजीवन कारावास व 65, 65 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

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