पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर और पत्नी नूतन के खिलाफ दर्ज हुई FIR, जानें क्या है आरोप

लखनऊ. रेप पीड़िता (Rape Victim) को आत्मदाह के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर (Former IPS Amitabh Thakur) और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर (Nutan Thakur) पर एक और एफआईआर (FIR) दर्ज हुई है. यह एफआईआर सब इंस्पेक्टर धनंजय सिंह ने गोमतीनगर थाने में दर्ज कराई है. दोनों पर सरकारी कार्य में बाधा और पुलिस पर हमला करने का आरोप लगा है. दरअसल, रेप पीड़िता के आत्मदाह के मामले में शुक्रवार को पुलिस उनके गोमतीनगर स्थित आवास पर गिरफ्तार करने पहुंची थी. जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें पूर्व आईजी व उनकी पत्नी गिरफ़्तारी का विरोध करते नजर आ रहे हैं. इसके बाद पुलिस उन्हें जबरन गाड़ी में बैठकर ले गई.

गोमतीनगर थाने में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के खिलाफ आईपीसी की धारा 186, 189, 224, 225, 323, 353, 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने साथी समेत आत्मदाह करने वाली रेप पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश रचने समेत कई अन्य धाराओं में अमिताभ ठाकुर और बसपा सांसद अतुल राय (MP Atul Rai) के खिलाफ शुक्रवार को हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज हुई. उसी मामले में हजरतगंज पुलिस ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया था, बसपा सांसद अतुल राय पहले से ही रेप के मामले में जेल में बंद है.

FIR दर्ज कर विवेचना की सिफारिश 
जांच समिति ने इस मामले में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की विवेचना की सिफारिश की थी. जांच समिति की सिफारिशों के बाद शासन के आदेश पर लखनऊ कमिश्नरेट के हजरतगंज थाने में बसपा सांसद अतुल राय और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आपराधिक साजिश और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धाराओं समेत कई अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी. इसी मामले में अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी हुई है. वहीं इस पूरे मामले पर अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने कहा कि रेप पीड़िता के मृत्यु से पहले के वीडियो में उसने कई अन्य अधिकारियों का नाम भी लिया था, लेकिन पुलिस ने उनपर कोई कार्यवाई नहीं की.

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