आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य करने के आंध्रप्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर एक हफ्ते के बाद सुनवाई करने का आदेश दिया।

आंध्रप्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से छह तक की कक्षा में शिक्षा का माध्यम तेलुगु की बजाय अंग्रेजी करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ श्रीनिवास गुंटापल्ली ने आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस आदेश को निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ आंध्रप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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