सरकारी दुकानों से राशन लेने के लिए पात्रता के बदलेंगे मानक, जानें कब से लागू होंगे नए प्रावधान?

नई दिल्‍ली. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों (eligible) के लिए मानक में बदलाव करने जा रहा है. विभाग इस संबंध में राज्‍यों के साथ कई दौर की बैठक कर चुका है. मानक बदलने का प्रारूप लगभग फाइनल हो गया है. संभावना व्‍यक्‍त की जा रही है कि इस माह में बदले हुए मानक लागू कर दिए जाएंगे, जिसके आधार पर भविष्‍य में पात्रता तय होगी.

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, देशभर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्‍योरिटी एक्‍ट (National Food Security Act-NFSA) का लाभ उठा रहे हैं. इनमें तमाम ऐसे लोग भी पात्र हैं जो आर्थिक रूप से संपन्‍न हैं. इसी को ध्‍यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में बदलाव करने जा रहा है. इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडेय बताते हैं कि मानकों में बदलाव को लेकर पिछले छह माह से राज्‍यों के साथ बैठक की जा रही है. राज्‍यों द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करते हुए पात्रों के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं. इस माह में मानक फाइनल कर दिए जाएंगे. नए मानक लागू होने के बाद केवल पात्र व्‍यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोग लाभ नहीं पा सकेंगे. यह बदलाव जरूरतमंदों को ध्‍यान में रखते हुए किया जा रहा है.

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) योजना दिसंबर 2020 तक 32 राज्‍यों और यूटी में लागू हो चुकी है. करीब 69 करोड़ लाभार्थी यानी एनएफएसए के तहत आने वाली 86 फीसदी आबादी इस योजना से जुड़ चुकी है. औसतन प्रति माह करीब 1.5 करोड़ लोग एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान पर जाकर लाभ ले रहे हैं.

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