धनबाद की अदालत ने इस वर्दी फाड़ मामले में बीजेपी एमएलए को सुनाई 18 महीने की सज़ा

सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, पुलिस हिरासत से वारंटी को छुड़ाने तथा पुलिस की वर्दी फाड़ने के मामले में बाघमारा विधायक और बीजेपी नेता ढुल्लू महतो सहित पांच लोगों को धनबाद कोर्ट ने दोषी ठहराया है। बुधवार को धनबाद की अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने विधायक को दोषी ठहराते हुए 18 महीने की सजा सुना दी है। हालांकि, अपील पर कोर्ट से उन्हें जमानत भी मिल गयी है।

आरोप साबित होने के बाद सभी आरोपी निचली अदालत के फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती देंगे। इस मामले में विधायक करीब 11 माह जेल में रह चुके हैं। ढुल्लू महतो को 18 माह की सजा होने के बाद भी वह विधायक बने रहेंगे। वहीँ आगामी विधानसभा चुनाव में भी महतो बीजेपी की तरफ से ही चुनाव लड़ेंगे।

महतो पर ये मामले दर्ज

गौरतलब है कि 2013 में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। ढुल्लू महतो के खिलाफ राजेश गुप्ता को ज़बरन पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का मामला दर्ज है। बरोरा थाना में तत्कालीन थानेदार रामनारायण चौधरी की शिकायत पर कतरास थाना में ढुल्लू महतो, गंगा साव, चुनचुन गुप्ता, बसंत शर्मा, रामेश्वर महतो सहित 35-40 अज्ञात लोगों पर धारा 147, 148, 149, 341, 323, 332, 290, 427, 283, 223, 225, 504 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

प्राथमिकी में तत्कालीन थानेदार चौधरी ने न्यायालय से मिले वारंट के तामिला में बाधा उत्पन्न करने, आरोपी को जबरन छुड़ाकर ले जाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, पुलिस के साथ हाथापाई व दुर्व्यवहार करने, पुलिस से हथियार छीनने का प्रयास करने और सिपाही रामवचन की वर्दी फाड़ने का आरोप था।

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