सावधान ! किसी महिला को बोला ‘R***i’ तो भुगतनी होगी यह सजा, कोर्ट का बड़ा आदेश.. लगाई भयंकर फटकार

दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल को लेकर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने एक युवक द्वारा महिला को ‘R***i’ कहने को न सिर्फ आपत्तिजनक बल्कि महिला की गरिमा और आत्मसम्मान पर सीधा हमला बताया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत दंडनीय अपराध है।

अदालत की सख्ती: अपशब्द नहीं, मानसिक हिंसा है

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजोत सिंह औजिला की अदालत ने आरोपी विक्रांत ग्रेवाल को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ‘R***i’ शब्द किसी महिला को चरित्रहीन, बेवफा और अपमानजनक रूप में प्रस्तुत करता है। अदालत ने इसे केवल मानसिक पीड़ा नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला अपराध माना।

धमकी: दरवाजा नहीं खोला तो गोली मार दूंगा

मामले की सुनवाई में यह बात सामने आई कि आरोपी ने महिला को शारीरिक संबंध बनाने के लिए धमकाया और जब उसने मना किया, तो आरोपी ने कहा कि “अगर दरवाजा नहीं खोला तो गोली मार दूंगा”। यह न केवल धमकी है, बल्कि महिला की सुरक्षा और मानसिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव डालने वाला कृत्य है।

IPC की धाराएं लागू: 509 और 503

अदालत ने साफ तौर पर कहा कि आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (महिला की गरिमा का अपमान) और धारा 503 (आपराधिक धमकी) के तहत कार्रवाई बनती है।

  • IPC 509: किसी महिला की मर्यादा को जानबूझकर ठेस पहुंचाना।
  • IPC 503: धमकी देकर मानसिक उत्पीड़न करना।

आरोपी का बचाव कोर्ट ने खारिज किया

आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर में विरोधाभास है और मामला झूठा हो सकता है, लेकिन अदालत ने यह कहकर दलील खारिज कर दी कि “एक शब्द, अगर वह महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाए, तो वह न्यायालय के लिए काफी गंभीर होता है।”

अदालत का संदेश: महिला की गरिमा सर्वोपरि

मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में लिखा कि “ऐसे शब्दों का प्रयोग महिला की आत्मा को आहत करता है। समाज में महिलाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए अदालतें समझौता नहीं कर सकतीं। यह घटना बताती है कि ऐसी भाषा और मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।”

अब अपमान पर नहीं चलेगा माफ़ी का रास्ता

दिल्ली की इस अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं के प्रति अपशब्दों और मानसिक हिंसा को अब हल्के में नहीं लिया जाएगा। न्यायपालिका ने यह कदम उठाकर समाज को सख्त संदेश दिया है कि किसी भी महिला की गरिमा से खिलवाड़ कानूनन अपराध है और ऐसा करने वालों को सजा मिलेगी।

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