इलाहाबाद हाईकोर्ट से शिक्षकों, गैर शिक्षक स्टॉफ को बड़ी राहत, जानें नया आदेश

लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने 1 अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टॉफ को पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) का लाभ देने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति इरशाद अली की पीठ ने 5 दर्जन से ज्यादा याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि वे एक अप्रैल 2005 की कट ऑफ तिथि से पहले नियुक्ति पाने वाले विभागीय शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का नियमानुसार लाभ दें. इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला 10 मार्च को सुरक्षित रख लिया था.

यूपी सीनियर बेसिक शिक्षक संघ समेत 5 दर्जन याचिकाओं पर ने कहा कि नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले याचियों की नियुक्ति हो चुकी थी लिहाज़ा उन पर नई स्कीम का प्रभाव नहीं पड़ेगा. कोर्ट ने अपने फैसले में रिटायर हो चुके शिक्षक और गैर शिक्षक स्टॉफ को भी पुरानी पेंशन से भुगतान का आदेश सुनाया। गौरतलब है कि 1 अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन व्यवस्था की जगह नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी. हाईकोर्ट ने कहा कि पूरी कार्रवाई चार महीने में पूरी कर ली जाए.

याचिकाकर्ताओं ने 28 मार्च 2005 को राज्य सरकार के तत्कालीन विशेष सचिव द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एक अप्रैल 2005 से नई पेंशन योजना लागू करने की बात कही गई थी. याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया गया था कि उनके संस्थानों को वर्ष 2006 में यानी एक अप्रैल 2005 की कट ऑफ तारीख के बाद अनुदान सूची में शामिल किया गया है.

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