बड़ी खबरः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI सर्वेक्षण पर लगाई रोक

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने वाराणसी सिविल कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले पर रोक लगा दी है. इससे पहले सिविल कोर्ट ने मस्जिद परिसर की जांच के लिए एएसआई सर्वेक्षण का आदेश पारित किया था. इस आदेश के खिलाफ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की ओर से सर्वेक्षण पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी. इस दौरान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में पहले से ही मामले का फैसला सुरक्षित होने का हवाला भी दिया गया था.

साथ ही रिजर्व फैसला आने तक एएसआई की जांच के आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी. वहीं मंदिर पक्ष के अनुसार1664 में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट कर उसके अवशेषों पर मस्जिद निर्माण कर दिया था. इसी बात की वास्तविकता जानने के लिए मंदिर प्रबंधन की तरफ से पूरे परिसर का सर्वेक्षण करवाए जाने की मांग वाराणसी सिविल कोर्ट से की गई थी. वहीं मस्जिद पक्ष ने अपनी याचिका में पूजा स्थल (विशेष प्रवधान) अधिनियम 1991 के आदेश की अनदेखी का आरोप लगाया गया था. मस्जिद पक्ष ने 1991 के पूजा स्थल कानून का खुलेआम उल्लंघन बताया, 1991 पूजास्थल कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्मस्थल को दूसरे धर्मस्थल में नहीं बदला जा सकता.

 

 

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