ATM से पैसे निकालते वक्त नहीं निकले पैसे तो बैंक इस शर्त पर आपको हर दिन देगा 100 रुपये, जानिए क्या हैं नियम

आप बैंक एटीएम (ATM) से पैसे निकलवाने जाते हैं और कई बार पैसे खाते से कट तो जाते हैं, लेकिन पैसे निकलते नहीं है। वैसे तो कहा जाता है कि बिना किसी शिकायत के भी बैंक कुछ दिन में वो पैसे अकाउंट वापस कर देता है। ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं कि उनका नुकसान हो गया है। रिजर्व बैंक (Reserve Bank) की गाइडलाइन्स के मुताबिक एटीएम से पैसा नहीं निकलने पर तीन से सात दिनों के बीच पैसा आपके खाते में वापस ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के बाद भी आपकी शिकायत पर काम नहीं होता है तो बैंक को आपको अपने वापस देने होते हैं।

ऐसे में क्या करें
ग्राहक कार्ड जारीकर्ता बैंक के पास शिकायत कर सकता है। अगर आप अन्य बैंकों के एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी आप शिकायत कर सकते हैं। हाल ही में आरबीआई ने एटीएम को लेकर एक खास नियम बताया है, जिसकी जानकारी हर डेबिट कार्ड होल्डर को होनी चाहिए। अगर आप अन्य बैंकों के एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी आप शिकायत कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार, बैंकों को शिकायत मिलने के अधिकतम 12 वर्किंग डे के अंदर ऐसी गलती को सुधारना होगा और 12 दिन में पैसे जमा करने होंगे।

शिकायत पर नहीं होता कोई एक्शन, तो क्या करें?
शिकायत प्राप्त होने के 7 वर्किंग डे के बाद के विलंब के लिए बैंकों को ग्राहकों को प्रति दिन 100 रुपये का भुगतान करना है। ग्राहक के दावे के बिना ही इसे ग्राहक के खाते में जमा कर देना है। किसी भी ग्राहक को विलंब के लिए ऐसी क्षतिपूर्ति की पात्रता होगी बशर्ते कि वो जारीकर्ता बैंक के पास लेन-देन के बाद 30 दिनों के अंदर दावा कर दे।

यहां करनी होगी शिकायत
1) एटीएम से कैश नहीं निकलने पर तुरंत फोन बैंकिंग पर शिकायत दर्ज कराएं।
2) आरबीआई के मुताबिक एटीएम से पैसा नहीं निकलने और बैंक खाते से कटने पर तीन से सात दिनों के बीच पैसा आपके खाते में अपने आप वापिस ट्रांसफर हो जाएंगे। इससे ज्यादा समय लगने पर 100 रुपये रोजाना का भुगतान करना पड़ता है।
3) ग्राहक बैंक ब्रांच में जाकर संपर्क कर इसकी शिकायत कर सकते हैं।
4) बैंक से जवाब नहीं मिलने पर ग्राहक बैंकिंग लोकपाल के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं।

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