आजम खां की बढ़ेंगी मुश्किलेंः जयाप्रदा पर टिप्पणी मामले में डिस्चार्ज याचिका खारिज, तय होंगे आरोप

 

 

रामपुर से सपा के सांसद आजम खां और बेटे अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ गई है। जयाप्रदा पर अश्लील टिप्पणी केस में विशेष अदालत ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। अब अगली तारीख पर दोनों के खिलाफ आरोप तय होंगे। शुक्रवार को मुरादाबाद की एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के जज पुनीत गुप्ता ने बहस के बाद डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

भाजपा नेत्री व रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा पर एक सम्मान समारोह में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। जून,2019 को सम्मान समारोह मुरादाबाद में मुस्लिम इंटर कालेज में आजम खां की जीत की खुशी में आयोजित किया गया था। समारोह में मुरादाबाद के सांसद डा. एसटी हसन ने भी अभद्र टिप्पणी की थी। इसका आडियो वायरल हुआ तो थाना कटघर में रामपुर व मुरादाबाद सांसद समेत सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है।

प्रकरण में क्राइम ब्रांच एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। आजम-अब्दुल्ला के खिलाफ दाखिल चार्जशीट को लेकर बचाव पक्ष ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल की। प्रार्थना पत्र पर लंबी बहस चलीं। बचाव व अभियोजन पक्ष ने अपने अपने तर्क रखें। अदालत ने बहस के बाद आदेश के लिए आज तारीख निर्धारित की।

 

अभियोजन पक्ष के अनुसार अदालत ने उन्मोचित प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीश भटनागर और विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई के अनुसार कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई। जिसके बाद अदालत ने आज आदेश में प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अब अगली तारीख पर सपा नेताओं पर चार्ज फ्रेम होंगे।

 

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