आर्यन ड्रग केस:आर्यन खान की जमानत याचिका फिर खारिज होने से खुश हुए सोशल मीडिया यूजर्स,

बोले- 'ऐसे ड्रग माफियाओं को सलाखों के पीछे ही रहना चाहिए'

ड्रग केस में फंसने के बाद से ही लगातार आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज की जा रही है। 13 अक्टूबर सेशंस कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद 20 अक्टूबर तक जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने याचिका फिर खारिज कर दी है। जहां एक तरफ शाहरुख के फैंस इस बात से नाराज हैं वहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स ऐसे भी हैं जो आर्यन को बेल ना मिलने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं।

एक यूजर ने आर्यन को बेल ना मिलने पर लिखा, ‘आखिरकार सच्चाई जीत रही है। नो बेल फॉर आर्यन खान। समीर वानखेड़े मेरे हीरो हैं।’ दूसरे ने लिखा, ‘सुधार, कुछ दिनों के लिए फिर भरोसा आ गया है। जश्न-ए-नशा केस में आर्यन खान को बेल नहीं मिली।’

एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, ‘आखिरकार अब भी इस देश के लिए कुछ उम्मीद बाकी है। न्याय प्रणाली का शुक्रिया।’ वहीं दूसरे ने लिखा, ‘चलो तब तक लगातार दुआ करते रहें जब तक इसकी जमानत याचिका को हाईकोर्ट द्वारा खारिज नहीं कर दिया जाता है। और ये इस मिट्टी से ड्रग के संकट को कम करने के लिए एक जरूरी कदम है।’

एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा, ‘बिल्कुल सही, आर्यन खान जैसे बॉलीवुड के ड्रग माफियाओं को सलाखों के पीछे ही रहना चाहिए।’ वहीं कई यूजर्स सत्यमेव जयते ट्वीट करते हुए इस फैसले को सही बता रहे हैं।

जहां एक तरफ आर्यन खान की जमकर आलोचना हो रही है वहीं सोशल मीडिया पर एनसीबी के डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जमकर तारीफें हो रही हैं।

हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं सभी आरोपियों के वकील

आर्यन के केस में आज केवल फैसले का ऑपरेटिव हिस्सा ही सामने रखा गया। डीटेल ऑर्डर आना अभी बाकी है। हालांकि 14 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई के दौरान जजमेंट रिजर्व करते हुए जज वीवी पाटिल ने कहा था कि वे 20 अक्टूबर को व्यस्त हैं, लेकिन वे कोशिश करेंगे कि आर्यन की जमानत पर सुनवाई कर पाएं। NDPS कोर्ट का फैसला आने के बाद आर्यन, अरबाज और मुनमुन के वकील जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं।

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